Pradhanmantri Awas Yojana Gramin – क्या आप भी अपने खुद के पक्के घर का सपना देखते हैं? क्या आप ग्रामीण भारत में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं? अगर हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – PMAY-G आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।
इस लेख में मैं आपको इस योजना की हर छोटी-बड़ी जानकारी, आवेदन के स्टेप्स, जरूरी दस्तावेज, FAQ और सरकारी लिंक एकदम सरल, मानवीय और आकर्षक भाषा में बताऊँगा।

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Pradhanmantri Awas Yojana Gramin – PMAY-G क्या है ?
कल्पना कीजिए, एक गरीब किसान परिवार बरसों से कच्चे मकान में रह रहा है, बारिश में छत टपकती है, सर्दी-गर्मी में दीवारें ठंडी और तपती रहती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना है। यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों का घर है।
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इस योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए सीधी वित्तीय सहायता देती है। हर लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए निर्धारित राशि दी जाती है, जिससे वे अपने सपनों का घर बना सकें।
PMAY-G का मकसद है कि कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे न रहे, हर किसी के सिर पर अपनी छत हो। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान भी प्रदान करती है। जब एक परिवार अपने नए पक्के घर में प्रवेश करता है, तो उनकी आँखों में जो चमक और चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वही इस योजना की असली सफलता है।
सरकार का यह प्रयास है कि 2025 तक हर गरीब ग्रामीण परिवार को पक्का घर मिले, ताकि वे भी सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। Pradhanmantri Awas Yojana Gramin आज लाखों परिवारों के लिए आशा की किरण बन चुकी है, जो उनके जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और खुशहाली लेकर आई है।
Pradhanmantri Awas Yojana Gramin की प्रमुख विशेषताएँ
1. पक्के घर के लिए आर्थिक सहायता
सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों को 1.20 लाख रुपये (सामान्य क्षेत्र) और 1.30 लाख रुपये (पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र) की सहायता दी जाती है।
2. शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपये की सहायता मिलती है।
3. मनरेगा के तहत मजदूरी
घर निर्माण के दौरान मनरेगा के तहत 90-95 दिन की मजदूरी भी दी जाती है।
4. पारदर्शी चयन प्रक्रिया
SECC-2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) के आधार पर लाभार्थियों का चयन होता है।
5. महिला सशक्तिकरण
घर का स्वामित्व महिला या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर अनिवार्य है।
6. पर्यावरण अनुकूल निर्माण
स्थानीय सामग्री और तकनीक से पर्यावरण के अनुकूल घर बनाए जाते हैं।
7. बैंक खाते में सीधा भुगतान
संपूर्ण सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है (DBT)।
8. तकनीकी निगरानी
घर निर्माण की निगरानी मोबाइल ऐप और जियो-टैगिंग के माध्यम से होती है।
9. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
यह योजना पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।
10. दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, अनुसूचित जाति/जनजाति को प्राथमिकता
इन वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिलता है।
Pradhanmantri Awas Yojana Gramin के लिए पात्रता (Eligibility)
- ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य है।
- परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए (0, 1 या 2 कमरे का कच्चा मकान)।
- SECC-2011 सूची में नाम होना चाहिए।
- परिवार के पास 18-59 वर्ष के बीच कोई स्थायी नौकरी या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- परिवार के पास मोटर वाहन, कृषि उपकरण, या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए।
- विधवा, दिव्यांग, वृद्ध, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, भूमिहीन मजदूर आदि को प्राथमिकता।
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Pradhanmantri Awas Yojana Gramin के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- “Awaassoft” सेक्शन में जाएँ
- “Data Entry” या “Stakeholder Login” पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन करें
- पंचायत/ब्लॉक स्तर पर अधिकारी द्वारा लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
- आवेदन फॉर्म भरें
- नाम, पता, परिवार के सदस्य, बैंक खाता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, भूमि का विवरण आदि भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- भूमि रिकॉर्ड/राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फॉर्म सबमिट करें
- सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति (Status) चेक करें
- वेबसाइट पर “FTO Tracking” या “Beneficiary Details” सेक्शन में जाकर आवेदन संख्या डालकर स्थिति देख सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- अपने ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में जाएँ।
- पंचायत सचिव/ग्राम सेवक से संपर्क करें।
- SECC-2011 सूची में नाम की पुष्टि करें।
- आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद आवेदन आगे भेजा जाता है।
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Pradhanmantri Awas Yojana Gramin में कौन-कौन से राज्य आते हैं ?
Pradhanmantri Awas Yojana Gramin पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख आदि।
Pradhanmantri Awas Yojana Gramin के लिए उपयोगी लिंक ( External Links )
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आधिकारिक वेबसाइट
- SECC-2011 सूची
- MyGov India
- CSC केंद्र
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5 महत्वपूर्ण FAQ ( Pradhanmantri Awas Yojana Gramin )

1. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin के लिए कौन पात्र है ?
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वे परिवार, जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो SECC-2011 सूची में शामिल हैं, वे पात्र हैं।
2. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं ?
पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता, शौचालय निर्माण के लिए अलग से राशि, मनरेगा मजदूरी, बैंक खाते में सीधा भुगतान, तकनीकी निगरानी आदि।
3. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin के लिए आवेदन कैसे करें ?
ऑनलाइन PMAY-G पोर्टल या अपने ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
4. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड/राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
5. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin किन राज्यों में लागू है ?
यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।
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