Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY 2025 Comprehensive

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana – क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने मछली पालन और मत्स्य उद्योग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना शुरू की है ?

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जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की, जो न केवल मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए वरदान है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और पोषण सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY 2025 Comprehensive

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, मछुआरों की आय दोगुनी करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक बनाना है।

इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी और इसका संचालन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। PMMSY के तहत 2020-21 से 2024-25 तक कुल 20,050 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

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1. मत्स्य उत्पादन में वृद्धि

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024-25 तक देश में मत्स्य उत्पादन को 22 मिलियन टन तक पहुँचाना है।

2. मछुआरों की आय में वृद्धि

मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और विपणन की सुविधा।

3. रोजगार सृजन

देशभर में लगभग 55 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का लक्ष्य।

4. बुनियादी ढांचे का विकास

मछली पालन के लिए तालाब, हैचरी, फीड मिल, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आदि का विकास।

5. आधुनिक तकनीक और नवाचार

मछली पालन में आधुनिक तकनीक, डिजिटल ट्रैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट फिशरीज आदि को बढ़ावा।

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6. मत्स्य बीज और चारा उत्पादन

गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज और चारा उत्पादन के लिए सहायता।

7. महिला सशक्तिकरण

महिलाओं को मत्स्य पालन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग आदि में विशेष प्रोत्साहन और प्रशिक्षण।

8. स्वास्थ्य और बीमा

मछुआरों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और बीमा योजनाओं का समावेश।

9. निर्यात में वृद्धि

मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादन।

10. सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास

जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन को बढ़ावा।


  • मछुआरे, मत्स्य किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG), मत्स्य सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन (FPO), निजी उद्यमी, स्टार्टअप, राज्य सरकारें, अनुसंधान संस्थान, NGO आदि।
  • आवेदक का मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग या संबंधित गतिविधियों में सक्रिय होना आवश्यक।
  • आवेदक संस्था का पंजीकरण अनिवार्य है (SHG, FPO, कंपनी, सोसाइटी आदि के लिए)।
  • आवेदक को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मत्स्य विभाग से अनुमति या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए।
  • महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों को प्राथमिकता।

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

“Apply Online” या “Application Form” सेक्शन पर क्लिक करें

नया पेज खुलेगा।

आवेदन फॉर्म भरें

नाम, पता, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, मत्स्य पालन का विवरण, परियोजना का विवरण, लाभार्थी श्रेणी, संपर्क विवरण आदि भरें।

दस्तावेज़ अपलोड करें

पहचान पत्र (आधार/पैन)
बैंक पासबुक
मत्स्य पालन लाइसेंस/अनुमति
परियोजना रिपोर्ट (DPR)
संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
अन्य आवश्यक दस्तावेज

फॉर्म सबमिट करें

सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।

आवेदन की स्थिति (Status) चेक करें

वेबसाइट पर “Track Application Status” सेक्शन में जाकर आवेदन संख्या डालकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

निरीक्षण और स्वीकृति

संबंधित विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच की जाती है।

फंडिंग और परियोजना क्रियान्वयन

स्वीकृति के बाद फंडिंग जारी होती है और परियोजना का क्रियान्वयन शुरू होता है।

  • नजदीकी जिला मत्स्य अधिकारी, राज्य मत्स्य विभाग, मत्स्य सहकारी समिति, SHG, FPO, NGO आदि से संपर्क करें।
  • आवेदन फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • निरीक्षण और स्वीकृति के बाद फंडिंग प्राप्त करें।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख आदि।

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Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) के लिए कौन पात्र है ?

मछुआरे, मत्स्य किसान, SHG, FPO, मत्स्य सहकारी समितियाँ, निजी उद्यमी, स्टार्टअप, राज्य सरकारें, अनुसंधान संस्थान, NGO आदि पात्र हैं, जिनका मत्स्य पालन या संबंधित गतिविधियों में सक्रिय योगदान हो।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं ?

मत्स्य उत्पादन, तालाब निर्माण, हैचरी, प्रोसेसिंग यूनिट, मार्केटिंग, प्रशिक्षण, बीमा, महिला सशक्तिकरण, निर्यात, आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता आदि।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) के लिए आवेदन कैसे करें ?

ऑनलाइन https://pmmsy.dof.gov.in/ पर या नजदीकी जिला मत्स्य अधिकारी, राज्य मत्स्य विभाग, SHG, FPO, NGO आदि के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

आधार/पैन, बैंक पासबुक, मत्स्य पालन लाइसेंस, परियोजना रिपोर्ट, संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अन्य आवश्यक दस्तावेज।

Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) किन राज्यों में लागू है ?

यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।

Note – mysarkariyojanaportal.com एक निजी ब्लॉग/वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana), प्रमाण पत्रों, पोर्टल्स, और सरकारी सेवाओं की जानकारी आम नागरिकों तक सरल और समझने योग्य भाषा में पहुँचाना है।

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