Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) : क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं ?
क्या आप सरकारी सहायता से स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं ?
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) आपके लिए एक सुनहरा अवसर है।

Table of Contents
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) क्या है ?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा वर्ष 2008 में शुरू किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, कमजोर वर्गों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और नए उद्यम स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
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PMEGP के तहत लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से सब्सिडी सहित ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपना खुद का उद्योग, सेवा या व्यापार शुरू कर सकें।
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) की प्रमुख विशेषताएँ
1. ऋण और सब्सिडी की सुविधा
PMEGP के तहत लाभार्थियों को बैंक से ऋण मिलता है, जिसमें परियोजना लागत का 15% से 35% तक सब्सिडी सरकार देती है।
2. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए
यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए उपलब्ध है।
3. स्वरोजगार और रोजगार सृजन
योजना के तहत न केवल स्वरोजगार मिलता है, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार मिलता है।
4. महिला, SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग को प्राथमिकता
इन वर्गों को अधिक सब्सिडी और विशेष लाभ दिए जाते हैं।
5. अधिकतम परियोजना लागत
- विनिर्माण क्षेत्र: अधिकतम ₹50 लाख
- सेवा क्षेत्र: अधिकतम ₹20 लाख
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6. कोई आय सीमा नहीं
इस योजना के लिए आवेदक की आय की कोई सीमा नहीं है।
7. प्रशिक्षण की सुविधा
लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP) दिया जाता है।
8. पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया
आवेदन, चयन और ऋण वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है।
9. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
10. शिकायत निवारण
ऑनलाइन पोर्टल और टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) के लिए पात्रता (Eligibility)
- आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष
- शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास (विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक और सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए)
- व्यक्तिगत, स्वयं सहायता समूह, सोसाइटी, ट्रस्ट, सहकारी समितियां पात्र
- पहली बार उद्यम शुरू करने वाले (नया उद्यम)
- किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो
- आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज होने चाहिए
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Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
“Online Application for Individual” या “Non-Individual” पर क्लिक करें
अपनी श्रेणी के अनुसार विकल्प चुनें।
आवेदन फॉर्म भरें
नाम, पता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय का विवरण, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें
आधार कार्ड
पैन कार्ड
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
परियोजना रिपोर्ट
फॉर्म सबमिट करें
सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
आवेदन संख्या नोट करें
आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन संख्या/रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति (Status) चेक करें
वेबसाइट पर “Track Application Status” सेक्शन में जाकर आवेदन संख्या डालकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
प्रशिक्षण (EDP) में भाग लें
चयनित होने के बाद आपको EDP प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।
बैंक से ऋण स्वीकृति
प्रशिक्षण के बाद बैंक आपके प्रोजेक्ट की जांच करेगा और ऋण स्वीकृत करेगा।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- नजदीकी KVIC/KVIB/DIC कार्यालय में जाएं।
- आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
- आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
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Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) में कौन-कौन से राज्य आते हैं ?
Prime Ministers Employment Generation Programme पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख आदि।
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) के लिए उपयोगी लिंक (External Links)
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) आधिकारिक वेबसाइट
- MSME मंत्रालय, भारत सरकार
- MyGov India
- KVIC (खादी और ग्रामोद्योग आयोग)
- CSC केंद्र
5 महत्वपूर्ण FAQ ( अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न )

Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) के लिए कौन पात्र है ?
18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक, जिन्होंने पहले कोई सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो, पात्र हैं। 10वीं पास होना जरूरी है (कुछ मामलों में)।
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं ?
बैंक ऋण, 15% से 35% तक सब्सिडी, EDP प्रशिक्षण, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के अवसर।
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) के लिए आवेदन कैसे करें ?
ऑनलाइन PMEGP पोर्टल या नजदीकी KVIC/KVIB/DIC कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Prime Ministers Employment Generation Programme (PMEGP) में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, परियोजना रिपोर्ट आदि।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) किन राज्यों में लागू है ?
यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
Note – mysarkariyojanaportal.com एक निजी ब्लॉग/वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana), प्रमाण पत्रों, पोर्टल्स, और सरकारी सेवाओं की जानकारी आम नागरिकों तक सरल और समझने योग्य भाषा में पहुँचाना है।
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