क्या आप भी अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं ? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है, इसके क्या लाभ हैं, पात्रता क्या है, आवेदन कैसे करें, किन राज्यों में लागू है और इससे जुड़ी हर जरूरी जानकारी ?
अगर हाँ, तो यह लेख आपके लिए है। मैं आपको इस योजना की हर छोटी-बड़ी जानकारी, आवेदन के स्टेप्स, जरूरी दस्तावेज, FAQ और सरकारी लिंक एकदम सरल और आकर्षक भाषा में बताऊँगा, ताकि आप इसे सीधे Use करवा सकें।
Table of Contents
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है ?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को घर बनाने, खरीदने या मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी दी जाती है।
PMAY का लक्ष्य है कि 2025 तक हर भारतीय के पास अपना पक्का घर हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की प्रमुख विशेषताएँ
1. सब्सिडी पर होम लोन (CLSS)
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज में 6.5% तक की सब्सिडी मिलती है, जिससे घर खरीदना या बनाना आसान हो जाता है।
2. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए
PMAY-Urban (PMAY-U) शहरी क्षेत्रों के लिए और PMAY-Gramin (PMAY-G) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू है।
3. महिला सशक्तिकरण
घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से महिला और पुरुष के नाम पर होना अनिवार्य है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।
4. पर्यावरण अनुकूल निर्माण
इस योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।
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5. आर्थिक सहायता
ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये (सामान्य क्षेत्र) और 1.30 लाख रुपये (पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र) की सहायता राशि दी जाती है।
6. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
7. पारदर्शी और सरल प्रक्रिया
आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल है। लाभार्थी अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
8. EWS, LIG, MIG वर्गों के लिए
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए पात्रता (Eligibility)

- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- EWS (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक), LIG (3-6 लाख रुपये), MIG-I (6-12 लाख रुपये), MIG-II (12-18 लाख रुपये) वर्ग के लोग पात्र हैं।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला के नाम या संयुक्त नाम पर घर होना अनिवार्य है (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, बड़े किसान आदि पात्र नहीं हैं।
- राज्य सरकार द्वारा जारी पात्रता सूची में नाम होना चाहिए (PMAY-G के लिए)।
विस्तारित डेडलाइन और नवीनतम जानकारी (2025)
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की डेडलाइन को 31 DECEMBER 2025 तक बढ़ा दिया है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को पक्का घर मिल सके। नवीनतम अपडेट के अनुसार, अब तक करोड़ों परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है और नए आवेदन लगातार स्वीकार किए जा रहे हैं।
आय श्रेणियाँ ( Income Categories Table )
श्रेणी | वार्षिक आय सीमा (रु.) | लाभ |
---|---|---|
EWS | 3 लाख तक | अधिकतम सब्सिडी |
LIG | 3-6 लाख | सब्सिडी |
MIG-I | 6-12 लाख | सब्सिडी |
MIG-II | 12-18 लाख | सब्सिडी |
HIG | 18 लाख से अधिक | सीमित लाभ |
आवश्यक दस्तावेज़ों की विस्तृत सूची
- आधार कार्ड ( सभी परिवारजनों का )
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक/स्टेटमेंट
- संपत्ति के दस्तावेज़ (यदि उपलब्ध)
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- अन्य राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज़
भारत के विभिन्न राज्यों में मई 2025 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभान्वित होने वाले परिवारों की राज्यवार सूची :
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | लाभार्थियों की संख्या (मई 2025 तक) |
---|---|
उत्तर प्रदेश | 45,00,000+ |
महाराष्ट्र | 30,00,000+ |
मध्य प्रदेश | 28,00,000+ |
पश्चिम बंगाल | 27,00,000+ |
बिहार | 25,00,000+ |
तमिलनाडु | 20,00,000+ |
राजस्थान | 18,00,000+ |
गुजरात | 17,00,000+ |
कर्नाटक | 15,00,000+ |
आंध्र प्रदेश | 14,00,000+ |
ओडिशा | 13,00,000+ |
तेलंगाना | 12,00,000+ |
छत्तीसगढ़ | 11,00,000+ |
झारखंड | 10,00,000+ |
केरल | 9,00,000+ |
पंजाब | 8,00,000+ |
हरियाणा | 7,00,000+ |
असम | 6,00,000+ |
दिल्ली | 5,00,000+ |
उत्तराखंड | 4,00,000+ |
हिमाचल प्रदेश | 3,00,000+ |
जम्मू और कश्मीर | 2,50,000+ |
त्रिपुरा | 2,00,000+ |
मणिपुर | 1,50,000+ |
मेघालय | 1,00,000+ |
नागालैंड | 90,000+ |
गोवा | 80,000+ |
अरुणाचल प्रदेश | 70,000+ |
मिज़ोरम | 60,000+ |
सिक्किम | 50,000+ |
पुडुचेरी | 40,000+ |
अंडमान और निकोबार द्वीप | 30,000+ |
चंडीगढ़ | 25,000+ |
दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव | 20,000+ |
लक्षद्वीप | 10,000+ |
नोट: ये आंकड़े विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स और अनुमानित प्रगति के आधार पर दिए गए हैं। वास्तविक संख्या में समय के साथ परिवर्तन संभव है।
राज्यवार लाभार्थी तालिका (States Covered Table)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | योजना का लाभ |
---|---|
उत्तर प्रदेश | शहरी/ग्रामीण दोनों |
बिहार | शहरी/ग्रामीण दोनों |
मध्य प्रदेश | शहरी/ग्रामीण दोनों |
राजस्थान | शहरी/ग्रामीण दोनों |
महाराष्ट्र | शहरी/ग्रामीण दोनों |
गुजरात | शहरी/ग्रामीण दोनों |
छत्तीसगढ़ | शहरी/ग्रामीण दोनों |
झारखंड | शहरी/ग्रामीण दोनों |
पश्चिम बंगाल | शहरी/ग्रामीण दोनों |
तमिलनाडु | शहरी/ग्रामीण दोनों |
कर्नाटक | शहरी/ग्रामीण दोनों |
पंजाब | शहरी/ग्रामीण दोनों |
हरियाणा | शहरी/ग्रामीण दोनों |
ओडिशा | शहरी/ग्रामीण दोनों |
असम | शहरी/ग्रामीण दोनों |
उत्तराखंड | शहरी/ग्रामीण दोनों |
हिमाचल प्रदेश | शहरी/ग्रामीण दोनों |
दिल्ली | शहरी/ग्रामीण दोनों |
अन्य सभी राज्य/UT | शहरी/ग्रामीण दोनों |
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: pmaymis.gov.in या pmayg.nic.in
- “Citizen Assessment” सेक्शन चुनें
- अपना आधार नंबर दर्ज करें
- आवेदन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत, आय, परिवार, संपत्ति आदि की जानकारी भरें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- नजदीकी CSC (Common Service Center) या नगर निगम/पंचायत कार्यालय जाएँ
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें
- फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें
- आवेदन की स्थिति कार्यालय या वेबसाइट पर ट्रैक करें
और जानिए – प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान
प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन-कौन से राज्य आते हैं?
प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश:
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख आदि।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उपयोगी लिंक (External Links)
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- PMAY-G (ग्रामीण)
- MyGov India
- CSC केंद्र
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
5 महत्वपूर्ण FAQ ( अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न )
1. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए कौन पात्र है ?
EWS, LIG, MIG वर्ग के वे लोग जिनके नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं है और जो सरकारी पात्रता सूची में हैं।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है ?
होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.20-1.30 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलती है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए आवेदन कैसे करें ?
आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी CSC केंद्र/नगर निगम/ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) किन राज्यों में लागू है ?
यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए सरकारी लिंक पर जाएँ या अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय/CSC केंद्र/नगर निगम/ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
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