क्या आपने कभी सोचा है कि एफिडेविट ( Affidavit Format ) क्यों जरूरी होता है ? भारत में सरकारी योजनाओं, कोर्ट केस, नाम परिवर्तन, संपत्ति विवाद, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और कई अन्य कानूनी कार्यों के लिए एफिडेविट अनिवार्य दस्तावेज़ है। यह न केवल आपकी सच्चाई का प्रमाण है, बल्कि आपके आत्मसम्मान और ईमानदारी का भी प्रतीक है।
Table of Contents
Affidavit Format क्या है?
एफिडेविट एक लिखित शपथ पत्र है, जिसमें व्यक्ति (डिपोनेंट) अपने द्वारा दी गई जानकारी को सत्य और प्रमाणिक घोषित करता है। इसे नोटरी पब्लिक या ओथ्स कमिश्नर के सामने शपथ लेकर सत्यापित किया जाता है।
Affidavit Format के मुख्य उपयोग:
- संपत्ति विवाद
- नाम परिवर्तन
- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र
- जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र
- कोर्ट केस
- सरकारी योजनाओं में आवेदन
- बैंकिंग, पासपोर्ट, वीजा, आदि
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Affidavit Format
एफिडेविट का प्रारूप आमतौर पर इस प्रकार होता है:
शपथ पत्र
मैं, [नाम], पुत्र/पुत्री/पत्नी [पिता/पति का नाम], निवासी [पूरा पता], यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:
1. [घोषणा/विवरण]
2. [आवश्यक जानकारी]
मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है।
दिनांक: [तारीख]
स्थान: [स्थान]
हस्ताक्षर: [आवेदक का नाम]
- एफिडेविट को नोटरी या ओथ्स कमिश्नर से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- अंग्रेज़ी या हिंदी दोनों में बनाया जा सकता है।
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कॉर्पोरेट मामलों के लिए: MCA – Ministry of Corporate Affairs Affidavit Format 3
Affidavit Format की विशेषताएँ
- कानूनी रूप से मान्य
- सत्यता की शपथ
- नोटरी या ओथ्स कमिश्नर से सत्यापन
- सभी जाति, धर्म, राज्य के नागरिकों के लिए
- सरकारी योजनाओं, कोर्ट, बैंकिंग, शिक्षा, संपत्ति आदि में अनिवार्य
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Affidavit Format के लिए पात्रता (Eligibility)

- भारतीय नागरिक होना चाहिए
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु
- जानकारी सत्य और प्रमाणिक हो
- संबंधित राज्य/जिले का निवासी
- कोई भी जाति, धर्म, वर्ग
Affidavit Format से जुड़ी राज्यवार योजनाएँ व उपयोग (Statewise Schemes Table)
राज्य/State | एफिडेविट से संबंधित योजनाएँ/उपयोग | लिंक |
---|---|---|
उत्तर प्रदेश | जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन, संपत्ति विवाद | UP eDistrict |
मध्य प्रदेश | सरकारी योजनाएँ, कोर्ट केस, संपत्ति विवाद | MP eDistrict |
महाराष्ट्र | जाति प्रमाण पत्र, नाम परिवर्तन, संपत्ति विवाद | MahaOnline |
दिल्ली | नाम परिवर्तन, कोर्ट केस, सरकारी योजनाएँ | Delhi eDistrict |
राजस्थान | सरकारी योजनाएँ, कोर्ट केस, संपत्ति विवाद | Rajasthan SSO |
बिहार | जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र, कोर्ट केस | Bihar RTPS |
झारखंड | सरकारी योजनाएँ, कोर्ट केस | Jharkhand eDistrict |
तमिलनाडु | सरकारी योजनाएँ, कोर्ट केस | TN eDistrict |
कर्नाटक | सरकारी योजनाएँ, कोर्ट केस | Karnataka Nadakacheri |
पंजाब | सरकारी योजनाएँ, कोर्ट केस | Punjab Sewa |
अन्य राज्य | संबंधित eDistrict पोर्टल देखें | India.gov.in |
कौन-कौन सी जातियाँ और राज्य आते हैं?
एफिडेविट सभी जातियों (SC/ST/OBC/General) और सभी राज्यों के नागरिकों के लिए मान्य है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या राज्य का हो, एफिडेविट बना सकता है।
एफिडेविट के लाभ
- कानूनी सुरक्षा
- सरकारी योजनाओं में सरलता
- कोर्ट केस में साक्ष्य
- संपत्ति विवाद में सहूलियत
- नाम परिवर्तन, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में अनिवार्य
एफिडेविट बनवाने की प्रक्रिया

- फॉर्मेट डाउनलोड करें या खुद लिखें
- सभी जानकारी सही-सही भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें (पहचान पत्र, पता प्रमाण, आदि)
- नोटरी या ओथ्स कमिश्नर के सामने शपथ लें
- हस्ताक्षर और तारीख डालें
- नोटरी से सत्यापन कराएं
एफिडेविट से जुड़े सरकारी लिंक
Affidavit Format FAQs ( अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न )
Q1. एफिडेविट क्या है और क्यों जरूरी है?
A1. एफिडेविट एक शपथ पत्र है, जो कानूनी रूप से सत्यता का प्रमाण है और सरकारी/कानूनी कार्यों में अनिवार्य है।
Q2. एफिडेविट कौन-कौन बना सकता है?
A2. कोई भी भारतीय नागरिक, किसी भी जाति, धर्म या राज्य से, एफिडेविट बना सकता है।
Q3. एफिडेविट कहां बनवाएं?
A3. नोटरी पब्लिक, ओथ्स कमिश्नर या कोर्ट में बनवाया जा सकता है।
Q4. एफिडेविट के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
A4. पहचान पत्र, पता प्रमाण, और संबंधित जानकारी के दस्तावेज़ जरूरी हैं।
Q5. क्या एफिडेविट ऑनलाइन बन सकता है?
A5. हाँ, कई राज्यों में eDistrict पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Note – mysarkariyojanaportal.com एक निजी ब्लॉग/वेबसाइट है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana), प्रमाण पत्रों, पोर्टल्स, और सरकारी सेवाओं की जानकारी आम नागरिकों तक सरल और समझने योग्य भाषा में पहुँचाना है। यह वेबसाइट किसी भी सरकारी वेबसाइट या विभाग से संबंधित नहीं है।