Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – क्या आप किसान हैं और अपनी फसल की सिंचाई के लिए पानी की समस्या से जूझ रहे हैं ? क्या आप चाहते हैं कि आपके खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचे और आपकी पैदावार बढ़े ?
अगर हां, तो Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) आपके लिए एक वरदान है।

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Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) क्या है ?
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य देश के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और ‘हर खेत को पानी’ सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन, जल संचयन, तालाब निर्माण, नहरों की मरम्मत आदि के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
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Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) की प्रमुख विशेषताएँ
1. हर खेत को पानी
योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है, जिससे किसानों की पैदावार बढ़े और उनकी आय में वृद्धि हो।
2. जल संरक्षण और जल प्रबंधन
PMKSY के तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, खेत तालाब, चेक डैम, नहरों की मरम्मत, वाटरशेड डेवलपमेंट आदि को बढ़ावा दिया जाता है।
3. माइक्रो इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर)
किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे पानी की बचत और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
4. केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी
योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करते हैं, जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके।
5. आर्थिक सहायता और सब्सिडी
किसानों को सिंचाई उपकरण, तालाब निर्माण, पाइपलाइन, पंप सेट आदि के लिए 55% से 75% तक सब्सिडी दी जाती है।
6. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू
यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
7. महिला, लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता
इन वर्गों को अधिक सब्सिडी और विशेष लाभ दिए जाते हैं।
8. डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया
आवेदन, चयन और सब्सिडी वितरण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन है।
9. प्रशिक्षण और जागरूकता
किसानों को सिंचाई तकनीकों, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
10. शिकायत निवारण
ऑनलाइन पोर्टल और टोल फ्री नंबर के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) के लिए पात्रता (Eligibility)
- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, महिला किसान पात्र हैं।
- भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सिंचाई के लिए भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।
- आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जरूरी दस्तावेज।
- किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ न लिया हो।
- सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन (FPO), पंचायत, ग्राम सभा आदि भी पात्र हैं।
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Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
“Apply Online” या “Farmer Registration” पर क्लिक करें
नया पेज खुलेगा।
आवेदन फॉर्म भरें
नाम, पता, आधार नंबर, भूमि विवरण, सिंचाई साधन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें
आधार कार्ड
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
फॉर्म सबमिट करें
सभी जानकारी भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
आवेदन संख्या नोट करें
आवेदन सबमिट होने के बाद आवेदन संख्या/रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति (Status) चेक करें
वेबसाइट पर “Track Application Status” सेक्शन में जाकर आवेदन संख्या डालकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
निरीक्षण और स्वीकृति
संबंधित विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच की जाती है।
सब्सिडी स्वीकृति और वितरण
स्वीकृति के बाद सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
- नजदीकी कृषि विभाग/ब्लॉक कार्यालय में जाएं।
- आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- अधिकारी को फॉर्म जमा करें।
- आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) में कौन-कौन से राज्य आते हैं ?
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश :
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख आदि।
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) के लिए उपयोगी लिंक (External Links)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) आधिकारिक वेबसाइट
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- MyGov India
- कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) पोर्टल
- CSC केंद्र
5 महत्वपूर्ण FAQ ( अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न )

1. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) के लिए कौन पात्र है ?
भारतीय नागरिक, किसान, लघु किसान, सीमांत किसान, महिला किसान, सहकारी समितियां, FPO, पंचायत आदि पात्र हैं। भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जरूरी है।
2. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) के तहत क्या-क्या लाभ मिलते हैं ?
ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, तालाब निर्माण, जल संरक्षण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, आधुनिक सिंचाई तकनीकें आदि।
3. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) के लिए आवेदन कैसे करें ?
ऑनलाइन PMKSY पोर्टल या अपने नजदीकी कृषि विभाग/ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
4. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
5. Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) किन राज्यों में लागू है ?
यह योजना पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए सरकारी लिंक पर जाएं या अपने नजदीकी कृषि विभाग/CSC/कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें।
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